Dehradun News: उत्तराखंड की धामी सरकार ने करवा चौथ के अवसर पर प्रदेश की महिला कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। शासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार, गुरुवार 29 अक्टूबर 2026 को यह छुट्टी लागू होगी। इस फैसले से सरकारी कार्यालयों और संबंधित संस्थानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों को करवा चौथ का व्रत रखने और त्योहार मनाने के लिए समय मिल सकेगा।
शासन ने जारी किया आधिकारिक आदेश
करवा चौथ पर अवकाश को लेकर उत्तराखंड शासन ने आदेश जारी किया है। आदेश में राज्य सरकार के अधीन शासकीय और अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों तथा शासकीय प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए 29 अक्टूबर को सार्वजनिक अवकाश घोषित किए जाने की जानकारी दी गई है।
आदेश के मुताबिक, राज्यपाल की स्वीकृति के बाद सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से यह निर्णय जारी किया गया है। संबंधित अधिकारियों और विभागों को आदेश की प्रतियां आवश्यक कार्रवाई और सूचना के लिए भेजी गई हैं।
किन महिला कर्मचारियों को मिलेगा छुट्टी का लाभ?
जारी आदेश के अनुसार, यह अवकाश राज्य के अधीन शासकीय एवं अशासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और शासकीय प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिला कर्मचारियों के लिए घोषित किया गया है। हालांकि, किसी विशेष संस्थान में आदेश के क्रियान्वयन की स्थिति संबंधित विभाग के निर्देशों के अनुसार स्पष्ट की जा सकती है।
क्यों खास है करवा चौथ?
करवा चौथ हिंदू धर्म में विवाहित महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख-समृद्धि की कामना करते हुए व्रत रखती हैं। शाम को पूजा-अर्चना के बाद चंद्रमा के दर्शन कर व्रत खोला जाता है।
कामकाजी महिलाओं के लिए कार्यालय की जिम्मेदारियों के साथ व्रत और त्योहार की तैयारियां करना कई बार चुनौतीपूर्ण होता है। ऐसे में अवकाश की घोषणा से महिला कर्मचारियों को परिवार के साथ पर्व मनाने का अवसर मिलेगा।







